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केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, कहा- यह असंवैधानिक है, इसे तुरंत रद्द किया जाए

 ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार सौंपे थे जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट का फैसला पलट दिया था। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। विपक्षी दलों की बैठक में भी केजरीवाल ने इस मुद्दे को उठाया था।

नई दिल्ली, एजेंसी। ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार सौंपे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट का फैसला पलट दिया था। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों के समर्थन के लिए केजरीवाल ने कई नेताओं से मुलाकात भी की थी।  

तीन जुलाई का प्रदर्शन हुआ रद्द

इस अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली में तीन जुलाई को प्रदर्शन करने का फैसला किया था, जिसमें अध्यादेश की कॉपी जलाई जानी थी, लेकिन अब इस प्रदर्शन को भी रद्द कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, इसलिए वह इस प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे। केजरीवाल के इस एलान के बाद अब पार्टी ने प्रदर्शन भी रद्द कर दिया है।  



इन नेताओं से केजरीवाल ने मांगा था समर्थन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को लेकर कई नेताओं का समर्थन मांगा है। केजरीवाल ने ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, स्टालिन, उद्धव ठाकरे और शरद पवार समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद केजरीवाल ने यह मुद्दा पटना में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग में भी उठाया था। 

आम आदमी पार्टी ने आयोजित की थी महारैली

आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 11 जून इस मुद्दे को लेकर महारैली भी आयोजित की थी। इस महारैली में पार्टी नेताओं के कई बडे़ नेता सम्मलित हुए थे। इस महारैली में केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। 

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